रामगढ़ जिले के सम्पूर्ण कार्यरत रेल लाईन के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बन्दूक राईफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) पाबंदी है।
रिपोर्ट:दानिश पटेल
रामगढ़।प्राप्त सूचनानुसार शाशंक शेखर महतो, अध्यक्ष आदिवासी कुड़मी समाज, सेन्ट्रल कमिटि एवं कतिपय संगठनों / दलों द्वारा कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिनांक 20.09.2025 को विभिन्न रेल स्टेशनों पर परिचालन को बाधित किये जाने की सूचना है। जिससे इन क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। अतः इसी आलोक में अनुराग कुमार तिवारी, झा०प्र० से०, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ द्वारा बी०एन०एस०एस० के धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामगढ़ जिले के बरलंगा, सोनडीमरा, हारूबेडा, गोला, बडकीपोना, मायल, रामगढ कैन्ट, बरकाकाना, अरगडा, राँची रोड, करमा, चैनपुर, कुजू रेलवे स्टेशन, एवं सदर अनुमण्डल अंतर्गत सम्पूर्ण कार्यरत रेल लाईन के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम तथा रेल यात्री को छोड़कर)। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बन्दूक राईफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार हरवे-हथियार जैसे लाठी-डण्डा, तीर-धनुष गड़ासा-माला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।यह निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2025 के रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 21.09.2025 के प्रातः 08:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

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